हाईकोर्ट ने चार सितारा होटल का लाइसेंस बहाल किया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई के एक चार सितारा होटल का लाइसेंस निलंबित करने के एफडीए के आदेश को रद कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल दो कीड़ों की वजह से लाइसेंस का निलंबन उचित नहीं है, जबकि होटल को स्वच्छता में 95% अंक मिले थे। होटल ने एफडीए के आदेश को कठोर बताया।

मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वच्छता संबंधी खामियों के कारण नवी मुंबई के एक चार सितारा होटल का लाइसेंस निलंबित करने के महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने एफडीए से कहा कि वह इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक रुख अपनाए कि ‘हम भारत में हैं।’ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने होटल को राहत देते हुए बुधवार को कहा कि एफडीए का निर्णय दो छोटे कीड़े पाए जाने के आधार पर लिया गया था। अदालत ने कहा कि स्वच्छता, रखरखाव और संचालन के संबंध में रिपोर्ट संतोषजनक होने के बावजूद केवल दो कीड़े पाए जाने के आधार पर लाइसेंस का निलंबन जारी रखना उचित नहीं है।
एफडीए ने दो जुलाई को परिसर के औचक निरीक्षण के एक दिन बाद तीन जुलाई को ‘पार्क इन बाय रेडिसन’ होटल का एफएसएसएआई का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। इसके बाद होटल ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा कि यह आदेश अत्यधिक कठोर और असंगत है। एफडीए के अनुसार, होटल को अनुपालन में 95 प्रतिशत अंक मिले थे लेकिन रसोई क्षेत्र में कीड़े पाए जाने के कारण उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।


