दाभोलकर हत्याकांड में सचिन अंदुरे को जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में दोषी सचिन अंदुरे को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 2024 में उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई। अंदुरे को गोविंद पानसरे की हत्या में भी जमानत मिली है। दाभोलकर की हत्या का मामला सीबीआई को सौंपा गया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर भी रोक लगाई मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में हुई हत्या के मामले में दोषी सचिन अंदुरे को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिन्हा भोंसले की पीठ ने 2024 में ट्रॉयल कोर्ट की ओर से अंदुरे को सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर भी रोक लगा दी।कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या में भी अंदुरे अब जेल से बाहर आ सकता है। उसे दोनों मामलों में जमानत मिल गई है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक 67 वर्षीय दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में सुबह मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
शुरुआत में मामले की जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन बेटी मुक्ता दाभोलकर की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद 2014 में जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि अंदुरे हमलावरों में शामिल था। 10 मई 2024 को ट्रॉयल कोर्ट ने दाभोलकर की हत्या में अंदुरे और शरद कालस्कर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।


