सीवान: 19 परीक्षा केन्द्रों पर सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आज
सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। 19 परीक्षा केन्द्रों पर बिहार पुलिस में मद्य निषेध सिपाही पद की लिखित परीक्षा 17 जून को होगी। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के लिए ई-प्रवेश पत्र अनिवार्य है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा भी लागू है।

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज व सीवान सदर प्रखंड के एसवीएस हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज अमलोरी सरसर समेत 19 परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार पुलिस में मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल व चलंत दस्ता सिपाही पद की लिखित परीक्षा 17 जून बुधवार को होगी।
परीक्षा की तैयारी
प्रशासनिक व केन्द्राधीक्षकों के स्तर पर इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा से एक दिन पूर्व वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज केन्द्र पर प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक राकेश कुमार सिंह की देख रेख में सीट चस्पा किया गया। वहीं, अन्य केन्द्राधीक्षकों की निगरानी में केन्द्रों पर सीट चश्पा किया गया। दूर-दराज से पहुंचे अभ्यर्थी भी केन्द्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंचे रहे। बहरहाल, दो पालियों में आयोजित परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से पूर्वाहृ 12 बजे तक जबकि दूसरी पाली अपराहृन तीन बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है। पहली पाली में अभ्यर्थियों के लिए रिपोटिंग टाइम सुबह 8 बजे जबकि दूसरी पाली के लिए रिपोटिंग टाइम दोपहर एक बजे निर्धारित की गई है।
परीक्षा केन्द्र में प्रवेश
अभ्यर्थियों को केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा जारी ई-प्रवेश पत्र पर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। किसी भी अभ्यर्थी को ई एडमिट कार्ड व फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, वैद्य फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राईविंग लाईसेंस ले जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने पर रोक रहेगी।
सुरक्षा के इंतजाम
धारा 163 के तहत 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू सिपाही की लिखित परीक्षा को लेकर परीक्षा केन्द्र व आस-पास में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केन्द्रीय चयन पर्षद की 19 परीक्षा केन्द्रों पर रविवार को होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर धारा 136 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा शनिवार की शाम पांच बजे से रविवार को परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगी। सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता ने इस संदर्भ में शनिवार को आदेश जारी किया है। सदर एसडीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, धारा 163 के तहत परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केन्द्र के परीक्षा भवन के बाहरी चहरदीवारी से सभी दिशाओं में 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि में सभी फोटो स्टेट दुकानें व संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक गजट की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, परीक्षा अवधि में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग व प्रयोग दोनों नहीं करना है। परीक्षार्थी व परीक्षा से संबंधित सभी लोगों को मोबाइल, सेल्युलर फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का न तो प्रयोग करना है और न अपने पास रखना है।
अभ्यर्थियों पर निगरानी
जैमर व सीसीटीवी से रहेगी अभ्यर्थियेां पर कड़ी नजर परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए जैमर व सीसीटीवी के अतिरिक्त वीडियोग्राफर भी अभ्यर्थियों पर नजर रखेंगे। वहीं वीक्षक व दंडाधिकारियों की विशेष टीम तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण वातावरण में स्वच्छ व कदाचारमुक्त परीक्षा संचालित करने को लेकर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय को परीक्षा संयोजक जबकि एसपी पूरन कुमार झा को सहायक परीक्षा संयोजक नामित किया गया है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए एडीएम प्रमोद कुमार राम को परीक्षा संयोजक, डीटीओ अमर ज्योति को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रेक्षक सह स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सह समन्वय प्रेक्षक गश्ती दल व उड़न दस्ता दल दंडाधिकारी समेत पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि सभी संबंधित केन्द्राधीक्षक, दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण व सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व सुरक्षा बलों की काफी संख्या में तैनाती की गई है। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रत्येक तिथि व पाली के अनुसार अलग-अलग परीक्षा कोड व रंग निर्धारित किए गए हैं। सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा संचालन में पारदर्शिता बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई करें।


