बलिगांव थाना क्षेत्र में पॉल्ट्री फार्म से 1740.240 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद
बिहार सरकार की पूर्ण शराबबंदी नीति के तहत उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ सघन कार्रवाई की। कार्रवाई में बलिगांव थाना क्षेत्र से 1740.240 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। जिला प्रशासन ने अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

बिहार सरकार की पूर्ण शराबबंदी नीति एवं मद्य निषेध कानून को प्रभावी रूप से लागू करने तथा जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्पाद विभाग द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बलिगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अगरेल खुर्द स्थित एक पॉल्ट्री फार्म में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई।
छापेमारी का विवरण
छापेमारी के दौरान पॉल्ट्री फार्म से 750 एमएल की 10 कार्टन,जिसमें कुल 90 लीटर विदेशी शराब तथा 180 एमएल की 191 कार्टन,जिसमें कुल 1650.240 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस प्रकार कार्रवाई के दौरान कुल 1740.240 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई है। इस संबंध में उत्पाद थाना,महुआ द्वारा फरार अभियुक्त के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया
जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि बिहार सरकार की पूर्ण शराबबंदी नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे मामलों में विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन एवं उत्पाद विभाग द्वारा आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि जिले में कहीं भी अवैध शराब के निर्माण,भंडारण, बिक्री अथवा परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर इसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को दें, ताकि शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। -अमिताभ सिंह


