छात्र की हत्या के प्रयास के आरोपी को जमानत
हिन्दुस्तान, वाराणसी
वाराणसी में बीएचयू के छात्र रोशन मिश्रा पर जानलेवा हमले के मामले में जिला जज ने आरोपी अभिषेक उपाध्याय की जमानत मंजूर कर ली। आरोपी पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र पर गोलियाँ चलाईं। यह घटना 21 फरवरी को बिरला हॉस्टल के पास हुई।

वाराणसी। बीएचयू के छात्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला जज पंचम यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने आरोपी बौना कैमूर (बिहार) निवासी अभिषेक उपाध्याय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बचाव पक्ष की ओर से सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार बीएचयू के बीए तृतीय वर्ष के छात्र वादी रोशन मिश्रा ने लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि 21 फरवरी को रात लगभग 9.30 बजे अपने साथी विशाल के साथ बिरला हॉस्टल के गेट पर खड़ा था। तभी मोटरसाइकल से पीयूष कुमार तिवारी, ऋषभ और तपस आये और उस पर चार गोली चलाई।
घटना पूर्व में निष्कासित छात्र अभिषेक उपाध्याय के इशारे पर किया की गई थी।


