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भीमा-कोरेगांव हिंसा: बंबई हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक  

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए राज्य की पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था। हिंसा...

भीमा-कोरेगांव हिंसा: बंबई हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक  
नई दिल्ली, विशेष संवाददातTue, 30 Oct 2018 03:54 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए राज्य की पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था। हिंसा मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच रिपोर्ट दायर करने के वास्ते पुलिस को और समय देने के निचली अदालत के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय ने हाल में निरस्त कर दिया था। 

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की अपील पर गौर करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और याचिका पर नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने भीमा  हिंसा मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने से भी इनकार कर दिया था।

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गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पुणे पुलिस ने कथित माओवादी संपर्कों के चलते अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग, नागपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक शोमा सेन, दलित कार्यकर्ता सुधीर धावले, कार्यकर्ता महेश राउत और केरल के निवासी रोना विल्सन को जून में गिरफ्तार किया था।

पिछले वर्ष 31 दिसंबर को पुणे में हुए एल्गार परिषद के सम्मेलन के सिलसिले में उनके आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे गए थे। पुलिस का दावा है कि उक्त सम्मेलन के कारण ही अगले दिन भीमा-कोरेगांव में हिंसा हुई थी।

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