लोकायुक्त ने पूर्व मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी
बेंगलुरु की लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कर्नाटक के राज्यपाल से आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी मांगी है। उन पर 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति का आरोप है। मामले की जांच ईडी और एसीबी द्वारा की गई थी।

बेंगलुरु, एजेंसी। लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मंजूरी मांगी है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि खान पर आय से करीब 25 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। लोकायुक्त पुलिस ने विशेष लोकायुक्त अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी मांगते हुए संबंधित दस्तावेज भी राज्यपाल को सौंप दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, आईएमए पोंजी घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त 2021 में खान से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी।
बाद में ईडी ने आगे की जांच के लिए मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंपा था। राज्य में एसीबी को समाप्त किए जाने के बाद मामले की आगे की जांच लोकायुक्त को सौंप दी गई थी। इससे पहले लोकायुक्त पुलिस ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में खान को पूछताछ के लिए तलब किया था। वहीं, लोकायुक्त के राज्यपाल से मंजूरी मांगने पर गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जो भी निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाए। कानून से ऊपर कोई नहीं है।
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