आरोपी बांग्लादेशी नागरिक को जमानत नहीं
रांची में बांग्लादेशी नागरिक साबिर अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अभियोजन ने बताया कि वह बिना वैध दस्तावेजों के भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर पाया था। आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने के बावजूद अदालत ने उसे जमानत देने से मना कर दिया है।

रांची। बिना वैध दस्तावेज के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोपी कथित बांग्लादेशी नागरिक साबिर अंसारी को राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 1 सितंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। मामला खलारी थाना से जुड़ा है। मामले में 17 जुलाई 2025 को आरोप तय किया जा चुका है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी अशिक्षित है और अनजाने में भारतीय सीमा में आ गया था। वह अपने देश लौटने के लिए मदद मांग रहा था तथा उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। वहीं, अभियोजन ने कहा कि आरोपी खेलारी रेलवे स्टेशन के बाहर संदिग्ध अवस्था में मिला था।
उसके पास पासपोर्ट या कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं था। अदालत ने यह भी माना कि विदेशी नागरिक होने के कारण उसके फरार होने की आशंका प्रबल है। इन परिस्थितियों में जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।


