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अयोध्या मामले में तय कार्यक्रम के हिसाब से नहीं हो रही है चीजें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या जमीन विवाद मामले में तय समय सीमा में सभी दलीलों को पूरा नहीं करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नाप्दे अदालत में...

अयोध्या मामले में तय कार्यक्रम के हिसाब से नहीं हो रही है चीजें: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, एजेंसीFri, 27 Sep 2019 03:51 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या जमीन विवाद मामले में तय समय सीमा में सभी दलीलों को पूरा नहीं करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नाप्दे अदालत में बहस कर रहे थे। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा, 'चीजें हमारे कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रही हैं! हम समय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।'

मुख्य न्यायाधीन की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। फिलहाल पीठ 15 मिनट के लंच ब्रेक के लिए उठी है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि अयोध्या जमीन विवाद से जुड़े सभी पक्ष अपनी-अपनी दलीलें 18 अक्टूबर तक पूरी कर लें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर स्वामित्व चाहने वाले किसी भी पक्ष को इसके बाद दलीलें रखने के लिए एक भी दिन का अतरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने इसके बाद प्रत्येक पक्ष के वकीलों के लिए समय-सीमा तय की थी और सभी पक्षों को इसके भीतर ही अपनी दलीलें पूरी करने को कहा था। 

मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा था, 'यदि 18 अक्टूबर तक सभी दलीलें पूरी हो जाती हैं, तो चार हफ्तों में फैसला देना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं होगा।'

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