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अगस्ता वेस्टलैंड मामला : वायु सेना अफसरों को मिशेल ने विदेश घुमाया

अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में सीबीआई ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में बताया कि बिचौलिये क्रिस्टियन मिशेल ने वायुसेना के दो अफसरों को विदेश यात्रा करवाई थी। इससे पहले मिशेल को अदालत में पेश किया गया...

अगस्ता वेस्टलैंड मामला : वायु सेना अफसरों को मिशेल ने विदेश घुमाया
नई दिल्ली | हिटी Sun, 16 Dec 2018 04:40 AM
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अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में सीबीआई ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में बताया कि बिचौलिये क्रिस्टियन मिशेल ने वायुसेना के दो अफसरों को विदेश यात्रा करवाई थी। इससे पहले मिशेल को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे चार और दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। 

सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत को बताया कि जांच में पता चला है कि मिशेल ने वर्ष 2009 से 2013 के बीच वायुसेना के एक सेवारत और एक सेवानिवृत्त अफसर और उनके परिवार की विदेश यात्रा पर करीब 92 लाख रुपये वहन किए थे। मालूम हो कि मिशेल को यूएई में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद चार दिसंबर को उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के कथित बिचौलिये क्रिस्टियन मिशेल की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया। जिसके बाद अदालत ने क्रिस्टियन मिशेल की सीबीआई हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी। ब्रिटेन के 57 साल के मिशेल को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया। जांच एजेंसी ने न्यायाधीश से कहा कि उसका सामना इस मामले के विभिन्न दस्तावेजों से कराना है।

अदालत इस मामले में हिरासत की अवधि बढाने पर जल्द फैसला सुना सकती है। मिशेल को यूएई में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। अगले दिन, उसे अदालत के सामने पेश किया गया था और अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में सीबीआई को सौंप दिया। बाद में हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। मिशेल इस मामले में जांच के दायरे में मौजूद तीन बिचौलियों में से एक है। उनके अलावा दो अन्य बिचौलिये गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं। 

अदालत द्वारा मिशेल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद ईडी और सीबीआई ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाए थे। सीबीआई का आरोप है कि वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हस्ताक्षरित सौदे से सरकारी राजस्व को करीब 2666 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ था। ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में कहा था कि उसे अगस्तावेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

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