स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी सहमति
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को हास्य कलाकार कुणाल कामरा के ट्वीट के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। कामरा ने कथित तौर पर ट्वीट कर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की...
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को हास्य कलाकार कुणाल कामरा के ट्वीट के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। कामरा ने कथित तौर पर ट्वीट कर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी। कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष विधि अधिकारी से सहमति मांगी थी।
वेणुगोपाल ने एक याचिकाकर्ता को अपने पत्र में लिखा है कि ये ट्वीट न केवल बहुत आपत्तिजनक हैं, बल्कि हास्यबोध और अदालत की अवमानना के बीच की रेखा को भी साफ तौर पर पार करते हैं। पत्र में उन्होंने कहा है, "इसलिए मैं कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने पर अपनी सहमति दे रहा हूं।"
अदालत की अवमानना कानून 1971 की धारा 15 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की संस्तुति आवश्यक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अन्य ट्वीट भी काफी आपत्तिजनक हैं। मेरी राय में इससे अदालत की अवमानना हुई है। हालांकि, यह फैसला अदालत को करना है कि क्या इन ट्वीटों से उच्चतम न्यायालय की अवमानना हुई है?
Attorney General KK Venugopal grants consent for initiating criminal contempt against stand up comedian Kunal Kamra (in file photo), for his alleged derogatory tweets against a Supreme Court judge. pic.twitter.com/KNLNEp2Nhw
— ANI (@ANI) November 12, 2020
कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति का अनुरोध करते हुए एक पत्र में तीन वकीलों ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को शीर्ष अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद कामरा ने अपने ट्वीट के जरिए उच्चतम न्यायालय की गरिमा को कम करने का प्रयास किया।