रेलवे कर्मी पर हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत
हत्या की कोशिश के मामले में आरोपित मुकेश कुमार को जमानत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 27 दिसंबर 2024 को मुकेश ने रेलवे कर्मचारी विजय कुमार चौधरी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिससे विजय का पैर टूट गया।

हत्या की कोशिश व अन्य आरोप के मामले में आरोपित मुकेश कुमार निवासी शाहगंज को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी राधा कृष्ण गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किए। थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, विजय कुमार चौधरी ने अपने भाई चंदन कुमार चौधरी के माध्यम से थानाध्यक्ष जीआरपी आगरा फोर्ट को तहरीर दी। बताया कि वह रेलवे कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। 27 दिसंबर 2024 को आरोपित ने उन पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। चोट लगने से बायां पैर तीन जगह से टूट गया।
इसके बाद उसने पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया। मौके पर आए गैंगमैन स्टाफ ने उन्हें बचाया। विवाद की वजह यह भी थी कि 26 दिसंबर, 2024 को उन्होंने ड्यूटी में हैल्पर मुकेश कुमार को आईपीएस बैटरी मैंटीनेंस कार्य करने को बताया था। इस वजह से वह नाराज हो गया। जेई और एसएससी ने समझाया तो घर चला गया। उसके 10 मिनट बाद ही जब वह डाटा लॉगर रूम में कुर्सी पर बैठे थे, तो पिटाई कर गर्दन दबा दी।


