विधायक मामले में अभियोजन साक्ष्य बंद
धनबाद में एमपी-एमएलए विशेष अदालत में मनोज चौहान पर जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई हुई। विधायक शत्रुघ्न महतो अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत ने अभियोजन के साक्ष्य को बंद करने का आदेश दिया और 12 अक्टूबर को आरोपियों के सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने की तारीख निर्धारित की।

धनबाद। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में शुक्रवार को मनोज चौहान पर जानलेवा हमला के मामले की सुनवाई हुई। बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो अदालत में हाजिर नहीं थे। विशेष न्यायाधीश अर्पिता नारायण की अदालत ने अभियोजन के साक्ष्य को बंद करने का आदेश दिया। अदालत ने 12 अक्तूबर की तारीख आरोपियों के सफाई साक्ष्य के लिए निर्धारित की है। मनोज चौहान ने 10 सितंबर-2022 को शरद महतो, गोपाल चौहान, सुरेंद्र चौहान, राम चौहान, राजू शर्मा, मनजीत सिंह, कमलेश चौहान, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान समेत 20 से 25 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मनोज ने आरोप लगाया था कि चार सितंबर-2022 को संजीवनी हॉस्पिटल श्यामडीह में भर्ती मरीज दीपक चौहान को देखने गया, तभी पहले से घात लगाकर बैठे शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो, गोपाल चौहान, सुरेंद्र चौहान, राम चौहान, राजू शर्मा, मनजीत सिंह, कमलेश चौहान उर्फ मंटू, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान समेत अन्य 20-25 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 30 नवंबर-2022 को आरोप-पत्र दाखिल किया था।


