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रात 9 बजे के बाद नहीं डाले जा सकेंगे ATM में पैसे, पढ़ें नए नियम

एटीएम और बैंकों में पैसे लेकर जाने वाले कैश वाहन को लूट व डकैती से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने इनके संचालन को लेकर मानक नियम बनाए हैं। शहरी इलाकों में रात नौ बजे के बाद कैश वाहनों को नकदी ले जाने की...

रात 9 बजे के बाद नहीं डाले जा सकेंगे ATM में पैसे, पढ़ें नए नियम
नई दिल्ली। विशेष संवाददाताFri, 15 Dec 2017 07:06 AM
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एटीएम और बैंकों में पैसे लेकर जाने वाले कैश वाहन को लूट व डकैती से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने इनके संचालन को लेकर मानक नियम बनाए हैं। शहरी इलाकों में रात नौ बजे के बाद कैश वाहनों को नकदी ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जबकि ग्रामीण इलाकों में यह समय-सीमा शाम छह बजे तक होगी। सभी वाहनों में लाइव जीपीएस लगाने को कहा जाएगा।

केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय के पास नियमों का मसौदा भेजा है। मंजूरी के बाद इसे राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। नए नियमों में कैश वाहनों का संचालन करने वाली कंपनियों को भी नियमित किया जाएगा। वाहनों की संख्या, उनके सुरक्षा उपाय और जवाबदेही तय की जाएगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि कई बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैश वाहनों के संचालकों की ओर से की जाती है। इस संबंध में कोई नियम नहीं होने की वजह से भी चूक होती है। इसलिए सरकार ने मानक नियम बनाने का फैसला किया है। 

सरकार नए नियमों के मुताबिक तय करेगी कि वाहनों में सुरक्षा के क्या उपाय किए जाएं। उन्हें किस समयावधि में संचालित किया जाए। किस तरह के हथियार कैस वाहन पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को दिए जाएं। नक्सल और आतंक से प्रभावित क्षेत्रों के लिए समय के मानक कड़े किए जाएंगे। मसलन, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक ही वाहनों को नकदी ले जाने की अनुमति होगी। इसी तरह शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग नियम तय किए जा रहे हैं।

 देशभर में करीब आठ हजार कैश वाहन संचालित हो रहे हैं। इनमें हर रोज 15 हजार करोड़ रुपये का प्रवाह हर रोज होता है। नोटबंदी के बाद कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में कैस वाहनों के लूट की कई घटनाएं हुई हैं।

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