Assam 72 year old man arrested for raping 13 year old granddaughter at home - India Hindi News 72 वर्षीय दादा ने नाबालिग पोती का किया रेप, बेटे की शिकायत के बाद अरेस्ट, India News in Hindi - Hindustan
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72 वर्षीय दादा ने नाबालिग पोती का किया रेप, बेटे की शिकायत के बाद अरेस्ट

पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद लड़की की मेडिकल जांच की गई। इसमें यह साबित हो गया कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। नाबालिग संग हुई इस वारदात को लेकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई।

Niteesh Kumar बिस्वा कल्याण पुरकायस्थ, हिन्दुस्तान टाइम्स, गुवाहाटीWed, 12 July 2023 11:46 PM
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72 वर्षीय दादा ने नाबालिग पोती का किया रेप, बेटे की शिकायत के बाद अरेस्ट

असम के हैलाकांडी जिले में 72 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 13 साल की पोती के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ उसके बेटे ने ही FIR दर्ज कराई थी और इसी के आधार पर पुलिस ने बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार, आरोपी दादा ने घर पर ही अपनी नाबालिग पोती का कई बार बलात्कार किया। वह इस दुष्कर्म को उस वक्त अंजाम देता था जब पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं होते थे। इतना ही नहीं, उसने बच्ची को मुंह खोलने पर जान से मार देने की धमकी भी दी थी।

पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद लड़की की मेडिकल जांच की गई। इसमें यह साबित हो गया कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है। नाबालिग संग हुई इस वारदात को लेकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई। हैलाकांडी सदर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने इस घटना को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने बताया, 'पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।'

कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर भेजा
हैलाकांडी जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमारी टीम मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, 'आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे दो दिन की रिमांड पर भेजा है।' हैलाकांडी पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि आरोपी के बेटे ने इस बारे में शिकायत की थी। पोती ने भी इसे स्वीकार किया है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी। आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) के तहत मामला दर्ज हुआ है।

दूसरी ओर, यूपी में भदोही की एक विशेष पाक्सो अदालत ने 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शिक्षक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शिक्षक पर एक लाख, दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 5 साल की सजा और भुगतनी होगी। भदोही पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि कोतवाली इलाके के मोढ़ चौकी क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय की 14 वर्षीय इस छात्रा को शिक्षक उमाकांत सरोज उर्फ राजेश 18 फरवरी 23 की शाम में किसी बहाने से अपने कमरे में ले गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से जान बचाकर भागी और घर पहुंचकर उसने आपबीती बताई।