नक्सलियों के 17 मामलों में मुकदमा चलाने की नहीं मिली मंजूरी

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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- यूएपीए एक्ट के इन 17 मामलों में 50 से अधिक नक्सली हैं आरोपित

नक्सलियों के 17 मामलों में मुकदमा चलाने की नहीं मिली मंजूरी

मुजफ्फरपुर, हिप्र। नक्सलियों के 17 लंबित मामलों में मुकदमा चलाने की स्वीकृति के लिए गृह विभाग को सूची भेजी जा रही है। ये सभी आठ से दस वर्ष पुराने मामले हैं। इनमें 50 से अधिक नक्सली आरोपित हैं। इन सभी के विरुद्ध पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। चार्जशीट दाखिल करने के समय पुलिस प्रशासन ने इन मामलों में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए गृह विभाग को अनुशंसा भेजी थी। गृह विभाग में यह मामला अब तक लंबित है।लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि गृह विभाग से इन मामलों की सूची मांगी गई है।

सूची तैयार कर एसएसपी के माध्यम से जल्द गृह विभाग को भेजी जाएगी। लोक अभियोजक ने बताया कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए एक्ट के तहत दाखिल चार्जशीट के बाद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की गृह विभाग से स्वीकृति कानूनी रूप से अनिवार्य है। मुकदमा चलाने की स्वीकृति के अभाव में विशेष कोर्ट ऐसी चार्जशीट को संज्ञान नहीं ले रही है, जिससे आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय के बाद सेशन-ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है। वर्षों से ऐसे मामले विशेष कोर्ट में पड़े हैं।

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