बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक जनक सामग्री प्रसारित करने पर मुकदमा

हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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अनूपशहर, संवाददाता। पुलिस ने क्षेत्र के गांव खालौर निवासी एक युवक के विरुद्ध बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री व्हाट्सऐप के माध्यम से प्रसारित

बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक जनक सामग्री प्रसारित करने पर मुकदमा

अनूपशहर। पुलिस ने क्षेत्र के गांव खालौर निवासी एक युवक के विरुद्ध बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री व्हाट्सऐप के माध्यम से प्रसारित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अनूपशहर कोतवाली में तैनात साइबर अपराध नियंत्रण सेल के प्रभारी हर्ष मिश्रा को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें क्षेत्र के गांव खालौर निवासी कदीम पुत्र अलीम खान द्वारा अपने व्हाट्सएप अकाउंट से बाल यौन शोषण की तस्वीर तथा वीडियो बनाकर प्रकाशित की जा रही थी, उनके व्हाट्सएप नंबर सीएएफ रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया गया और कोतवाली अनूपशहर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित यौन शोषण की तस्वीरें, वीडियो या ऐसी अन्य सामग्री का निर्माण, प्रसारण अथवा साझा करना कानूनन गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

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