अनिल सोती हत्याकांडः अधिवक्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
अनिल सोती हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त एवं अधिवक्ता राजनारायण की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस फरार अधिवक्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट कराने की प्रक्रिया में लगी हुई है। मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

अनिल सोती हत्याकांड में मास्टरमाइंड और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजनारायण की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। इसके बावजूद आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब पुलिस फरार अधिवक्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट कराने की कार्रवाई में जुटी है। गौरतलब है कि सात अगस्त को शहर कोतवाली के नूरपुर रोड स्थित सोतियों वाले बाग निवासी अनिल कुमार सोती का शव उनके आवास में पड़ा मिला था। मृतक के भांजे दिल्ली निवासी आलोक शर्मा ने शहर कोतवाली में अनिल के सगे भतीजे गौरव सोती, प्रॉपर्टी डीलर शैलेंद्र खन्ना, सुनील खन्ना और नावेद आढ़ती समेत अज्ञात के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए निशा उर्फ अंजुम परवीन पत्नी आरिफ निवासी ए-7/145 राजवीर कॉलोनी, घरोली एक्सटेंशन, थाना गाजीपुर, दिल्ली, अलीमुद्दीन पुत्र अकबर निवासी खोड़ा कॉलोनी, दिल्ली, स्थायी निवासी ग्राम दरियापुर, थाना नूरपुर, सुभाष पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम दरियापुर, थाना नूरपुर और हिना पुत्री मौ. अकबर निवासी ए-7/145 राजवीर कॉलोनी, घरोली एक्सटेंशन, थाना गाजीपुर, दिल्ली, स्थायी निवासी ग्राम दरियापुर, थाना नूरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।पुलिस के अनुसार, जांच में मृतक के भतीजे गौरव सोती के अधिवक्ता राजनारायण पुत्र रूप सिंह निवासी इतवारी गंज, झांसी की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता राजनारायण ने जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत डाली थी। जिसे जिला जज की अदालत ने खारिज कर दिया है।


