अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बीएसए हाई कोर्ट में तलब

हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़े मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तलब किया है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बीएसए को 23 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। याची ने अपनी माता की मृत्यु के बाद अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन किया था, जो खारिज कर दिया गया था।

अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बीएसए हाई कोर्ट में तलब

इटावा, संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रुख पर नाराजगी जताते हुए उन्हें स्पष्टीकरण समेत तलब किया है। इस संबंध में न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ में बीएसए को अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने को कहा है। उन्हें यह स्पष्ट करने का आदेश भी दिया गया है कि आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। इस मुकदमे में याची अनूप कुमार सत्संगी की माता की मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई थी। जिस पर उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।

उस आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसे समय तृतीय श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं था। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अब बीएसए को तलब किया गया है।

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