राज्यसभा चुनावः मुख्तार के मतदान पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 23 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति देने के गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है। यह...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 23 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति देने के गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायामूर्ति राजुल भार्गव ने राज्य सरकार की अर्जी अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड व विकास सहाय को सुनकर दिया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी कर उनसे नौ अप्रैल तक याचिका पर जवाब भी मांगा है।
मामले के तथ्यों के अनुसार मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल अधीक्षक के माध्यम से गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) को पत्र लिखा, जिसपर 20 मार्च को विशेष न्यायाधीश ने 23 मार्च को सुबह नौ बजे विधानसभा में उपस्थित होकर मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी।
राज्य सरकार की तरफ से एजीए एके संड व विकास सहाय ने अपनी बहस में कहा कि विशेष न्यायाधीश ने सरकार को सुने बगैर एकपक्षीय आदेश दिया है। यह भी कहा गया कि इससे पहले भी उसे ऐसी अनुमति दी गई है। इन सरकारी वकीलों का कहना था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 62 (5) के तहत जेल में निरुद्ध व्यक्ति को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती।
नजरबंद व्यक्ति को ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। मुख्तार अंसारी हत्या के प्रयास व षडयंत्र के आरोप में जेल में निरुद्ध हैं। ऐसे में विशेष न्यायाधीश का आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण रद्द होने योग्य है।
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