किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास
अलीगढ़ की खैर क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने दोषी विक्रम सिंह को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह घटना 2019 में हुई थी, जब किशोरी देवी जागरण के दौरान गांव के मंदिर गई थी।

अलीगढ़। खैर क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें से आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि मामले में खैर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार अक्टूबर 2019 को उनके गांव में मंदिर पर देवी जागरण हो रहा था। इसमें उनकी 11 साल की बेटी भी अन्य बच्चों के साथ गई थी।
देररात पौने 12 बजे गांव का ही विक्रम सिंह किशोरी को खींचकर सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने शोर मचाया और विक्रम के हाथ में काटकर खुद को बचाया। पुलिस ने विक्रम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने विक्रम को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।


