बीएसए कार्यालय को सूचना न देना पड़ा भारी, आयोग ने किया तलब
अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के स्कूलों से जुड़ी आरटीआई की जानकारी न देने पर बीएसए कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को राज्य सूचना आयोग ने सुधारने के लिए अंतिम मौका दिया है। यदि अधिकारी ने उपस्थित नहीं हुए या संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उन पर जुर्माना और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

अलीगढ़ । वरिष्ठ संवाददाता अलीगढ़ में अतरौली क्षेत्र के स्कूलों से जुड़ी आरटीआई की जानकारी नहीं देना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को भारी पड़ रहा है। अतरौली निवासी ने स्कूलों, विद्यार्थियों और अटैच शिक्षकों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। समय पर सूचना नहीं मिलने पर मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। अब आयोग ने जन सूचना अधिकारी को अंतिम मौका देते हुए 24 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि अधिकारी पेश नहीं हुए या उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत जुर्माना और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त की पीठ में हुई। बड़ा बाजार अतरौली निवासी अंशुल भारद्वाज ने 24 मई 2024 को बेसिक शिक्षा विभाग में आरटीआई दाखिल की थी। इसमें अतरौली तहसील और नगर क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की संख्या, उनके स्थान और प्रत्येक स्कूल में नामांकित विद्यार्थियों का विवरण मांगा गया था। आवेदन में स्कूलों में तैनात शिक्षकों और दूसरे विद्यालयों में अटैच किए गए शिक्षकों के नाम और संख्या की जानकारी भी मांगी गई थी। इसके अलावा अटैच शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजने से संबंधित आदेश या शासनादेश की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी। अस्थायी शिक्षक को वित्तीय चार्ज देने से जुड़े नियमों की जानकारी मांगी थी।


