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काम की खबर: उड़ान रद्द होने पर हवाई यात्री के पास हैं ये सारे अधिकार

वित्तीय संकट और पायलटों की कमी के कारण कई विमानन कंपनियों ने सैकड़ों उड़ान रद्द की हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर आपकी उड़ान रद्द या देरी से...

काम की खबर: उड़ान रद्द होने पर हवाई यात्री के पास हैं ये सारे अधिकार
लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीWed, 20 Feb 2019 03:03 PM
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वित्तीय संकट और पायलटों की कमी के कारण कई विमानन कंपनियों ने सैकड़ों उड़ान रद्द की हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर आपकी उड़ान रद्द या देरी से प्रस्थान करती है तो आपके पास क्या-क्या अधिकार हैं। डीजीसीए के दिशानिर्देशों के तहत उड़ान रद्द होने पर कई तरह की सहूलियत व टिकट की रकम वापस ली जा सकती है। 


दो हफ्ते पहले रद्द तो लौटाने होंगे पैसे-
एयरलाइन आपदा या मौसम की गड़बड़ी को छोड़ अन्य वजह से दो हफ्ते पहले उड़ान रद्द करती है तो टिकट के पूरे पैसे मांग सकते हैं। दूसरी फ्लाइट में टिकट देने का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। यात्रा के 24 घंटे पहले उड़ान रद्द हो तो यात्रा समय के दो घंटे के भीतर के दूसरी फ्लाइट में टिकट ले सकते हैं।

24 घंटे पहले उड़ान रद्द तो मिलेंगी ये सुविधाएं-
अगर यात्रा से 24 घंटे पहले उड़ान रद्द होती है और इसकी सूचना आपको नहीं मिलती है तो एयरपोर्ट पर जलपान की व्यवस्था करानी होगी। कंपनी के नए यात्रा विकल्प से संतुष्ट नहीं हैं तो आप टिकट का पूरा पैसा मांग सकते हैं। आप दूरी के मुताबिक हर्जाना भी मांग सकते हैं। 

 

उड़ान में देरी पर होटल में रुकने की निशुल्क सुविधा-
अगर एयरलाइंस की गलती के ढाई घंटे तक की उड़ानों अपने नियत समय से दो घंटे देरी से उड़ती है तो कंपनी को यात्री के खाने-पीने का इंतजाम करना होगा। वहीं अगर विमान नियत समय से 24 घंटे देरी से उड़ती है तो रुकने के लिए होटल की व्यवस्था करनी होगी।
 

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