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CBI विवादः प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, थाने में बिताए 50 मिनट

केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में...

Congress President Rahul Gandhi in Lodhi Colony Police station (ANI Twitter Pic)
1/ 2Congress President Rahul Gandhi in Lodhi Colony Police station (ANI Twitter Pic)
Congress president Rahul Gandhi led opposition protest again the Centre over midnight powershift in CBI(HT photo/ Vipin Kumar)
2/ 2Congress president Rahul Gandhi led opposition protest again the Centre over midnight powershift in CBI(HT photo/ Vipin Kumar)
एजेंसी,नई दिल्ली।Fri, 26 Oct 2018 04:58 PM
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केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में करीब एक घंटे तक पुलिस हिरासत में रहे।

पुलिस स्टेशन से निकलते ही राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए संवाददाताओं से कहा- “पीएम मोदी भाग सकते हैं लेकिन सच को छिपा नहीं सकते हैं। सच्चाई सामने आएगी। सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ प्रधानमंत्री की कार्रवाई से यह खौफ का वातावरण पैदा हुआ है।”

राहुल का पीएम मोदी पर हमला

इससे पहले वहां एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। गांधी ने मोदी पर सीबीआई, चुनाव आयोग और प्रवर्तन निदेशालय समेत अन्य संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया।

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अशोक गहलोत, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, वीरप्पा मोइली और आनंद शर्मा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उस मार्च में हिस्सा लिया जो सीबीआई मुख्यालय पहुंचने से पहले एक विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव, भाकपा नेता डी राजा और तृणमूल कांग्रेस के नदीम-उल-हक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन

राष्ट्रीय राजधानी की ही तरह देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस इस कदम को सीबीआई निदेशक को अवैध, असंवैधानिक और अनुचित तरीके से हटाया जाना करार दे रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की सीवीसी जांच की निगरानी करेंगे और साथ ही उनसे दो हफ्ते के भीतर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई के अंतरिम प्रमुख ए नागेश्वर राव कोई भी प्रमुख नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और राव द्वारा 23 अक्टूबर तक लिया गया कोई भी फैसला लागू नहीं होगा। साथ ही कहा कि राव द्वारा लिए गए फैसलों को सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

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