शबनम पर एसिड अटैक: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 17 को होगी सुनवाई
हलाला और बहुविवाह के खिलाफ याचिका देने वाली शबनम रानी पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए तेजाब हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई...
हलाला और बहुविवाह के खिलाफ याचिका देने वाली शबनम रानी पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए तेजाब हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई सोमवार 17 सितंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता शबनम रानी के आवेदन पर विचार के बाद पीठ ने शबनम के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय को इस याचिका की एक प्रति केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को देने का निर्देश दिया है। पीड़िता ने अपने देवर पर हमले का आरोप लगाया है। महिला जिला अस्पताल मे भर्ती है जहां उसका उपचार किया जा रहा है।
तीन तलाक-हलाला का विरोध करने वाली पीड़िता और उसके बेटे पर एसिड अटैक
दिल्ली ओखला निवासी शबनम रानी का विवाह अगौता के जौलीगढ़ में मुजम्मिल से हुआ था। शबनम के 3 बच्चे भी हैं। शादी के बाद मुजम्मिल ने शबनम को तलाक दे दिया। तलाक की वजह शबनम अपने देवर की उस पर बुरी नियत रखना और हलाला करने का दबाव बताती है। शबनम का कहना है कि उनके पति भी इसमें शामिल थे, मगर शबनम ने हलाला मंजूर नहीं किया जिस पर उसके ऊपर अत्याचार बढ़ गया। शबनम ने हलाला और बहुविवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
शबनम रानी पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कथित रूप से उसके देवर ने तेजाब फेंक दिया था। इस हमले में जख्मी शबनम को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शबनम ने न्यायालय से उसे बेहतर उपचार दिलाने का भी आग्रह किया है।