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कैबिनेट की मुहरः मोबाइल और बैंक खाते आधार से जोड़े जा सकेंगे

मोबाईल फोन और बैंक खातों को फिर से आधार से जोड़ने की सुविधा होगी। हालांकि, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके...

कैबिनेट की मुहरः मोबाइल और बैंक खाते आधार से जोड़े जा सकेंगे
विशेष संवाददाता ,नई दिल्लीTue, 18 Dec 2018 02:57 AM
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मोबाईल फोन और बैंक खातों को फिर से आधार से जोड़ने की सुविधा होगी। हालांकि, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके लिए दो कानूनों बैंकिंग एक्ट एवं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी। 

सुप्रीम कोर्ट ने ने हाल में आधार पर दिए फैसले में आधार एक्ट की धारा 57 के तहत मोबाइल और बैंक खाते के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इन दो कानूनों में बदलाव करके अब इस कानूनी कमी को दूर किया जाएगा। 

सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाद हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। लेकिन यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। मोबाईल फोन और बैंक खाते के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अलावा आधार ऐक्ट में भी दो बदलाव किए हैं। पहला 18 साल की उम्र में लोगों को आधार छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। दूसरा, आधार की वजह से किसी सेवा से इनकार करने की मनाही होगी। ऐसा करने वाले के लिए दंड का प्रावधान होगा। सरकार की कोशिश इसी सत्र में संबंधित विधेयक लाने की होगी। 

आधार डाटा चोरी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना 

सरकार आधार के डाटा चुराने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना तथा डाटा की हैकिंग पर दस साल के कठोर कारावास की सजा देने का कानूनी प्रावधान करने जा रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इन प्रावधानों के साथ टेलीग्राफ अधिनियम, धनशोधन निरोधक कानून और आधार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि सरकार राष्ट्रहित में शासन के किसी विषय में आधार का डाटा साझा कर सकेगी। आधार डाटा की चोरी को लेकर सिविल विवाद में जुमार्ने की राशि एक करोड़ रुपये की जाएगी, जबकि आधार डाटा के मुख्य केंद्रों पर हैकिंग करने वाले अपराधियों को दस साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया जाएगा।

 

पूरे देश में लागू होगी उज्जवला योजना

केंद्र सरकार ने मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने उज्जवला योजना के विस्तार का फैसला किया है। इस योजना में पूरे देश के गरीबों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिये जाएगें। उन्होेंने कहा कि जो परिवार न्यूनतम अर्हता पूरी करेंगे और संबंधित दस्तावेज पेश करेंगे, वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 

 प्रधान ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक पांच लाख 86 हजार कनेक्शन दिये गए हैं। सरकार ने सभी गरीबों को एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला किया है। जिन गरीब लोगों के पास रसोई गैस कनेक्शन नहीं है वे स्व- घोषणा के आधार पर इसे ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम शत प्रतिशत परिवारों तक रसोई गैस कनेक्शन दिये जा सकेंगे। उन्होेंने कहा कि इसके लिये 14 बिंदु तय किये गये जिनके आधार एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा।

तेलंगना और तमिलनाडु में बनेंगे एम्स

सरकार ने तमिलनाडु और तेलंगना में एक-एक नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद बताया कि तमिलनाडु के मदुरई में 1,264 करोड़ रुपये तथा तेलंगना के बीबी नगर में 1,028 करोड़ रुपये की लागत से दो एम्स की स्थापना की जायेगी। इन दोनों अपस्पतालों में 750 बिस्तरों की सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि देश में अब तक 11 एम्स हैं और दो नये एम्स के निमार्ण से इनकी संख्या बढ़कर 13 हो जायेगी। 

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