तमंचा बरामदगी के मुकदमे में आरोपी को एक दिन की सजा
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
शाहजहांपुर के तिलहर न्यायालय ने 22 साल पुराने तमंचा बरामदगी मामले में अनोखेलाल को एक दिन की सजा सुनाई। वर्ष 2004 में एरोपी को 12 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

शाहजहांपुर। तिलहर न्यायालय ने करीब 22 साल पुराने तमंचा बरामदगी के मामले में आरोपी को एक दिन की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट तिलहर ने थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र के गांव किशनपुरा निवासी अनोखेलाल पुत्र रामेश्वर दयाल को दोषी पाया। पुलिस ने वर्ष 2004 में आरोपी को 12 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आदेश के अनुसार आरोपी को न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होने तक हिरासत में रहना होगा।
करीब 22 वर्ष तक चले मुकदमे में गुरुवार को फैसला सुनाया गया। न्यायालय के निर्णय के बाद आरोपी को निर्धारित अवधि की हिरासत पूरी करनी होगी।


