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निर्भया गैंगरेप केस: दोषी पवन के पिता की याचिका कोर्ट ने की खारिज, चश्मदीद गवाह की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल

निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चार दोषियों में से एक के पिता की याचिका को सोमवार को दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मामले...

 निर्भया गैंगरेप केस: दोषी पवन के पिता की याचिका कोर्ट ने की खारिज, चश्मदीद गवाह की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 27 Jan 2020 04:29 PM
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निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चार दोषियों में से एक के पिता की याचिका को सोमवार को दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मामले के इकलौते गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए शिकायत की गई थी जिसको रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी दोषियों के खिलाफ एक फरवरी को फांसी देने का दिन मुकरर किया है। इस फांसी की सजा को टालने के लिए सभी आरोपी एक एक कर कोर्ट में कोई ना कोई याचिका दाखिल कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति ए.के. जैन ने पवन के पिता की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में दोषी पवन के पिता ने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती गई दी थी, जिसमें एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले आवेदन को खारिज कर दिया और दावा किया था कि वह गवाह था और उसका बयान विश्वसनीय नहीं था।

 

वर्ष 2012 में राष्ट्रीय राजधानी में 23 वर्षीय पैरामेडिकल की छात्रा के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले का इकलौता गवाह, छात्रा का मित्र घटना के वक्त उस बस में मौजूद था जिसमें इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया गया था। घटना में छात्रा का वह मित्र भी घायल हुआ था।

अदालत ने छह जनवरी को मामले के एक दोषी पवन कुमार गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता की शिकायत खारिज कर दी थी जिसमें मामले के इकलौते गवाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गवाह ने विभिन्न समाचार चैनलों से पैसा लेकर साक्षात्कार दिया था।

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