6 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

हिन्दुस्तान, हापुड़
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हापुड़ जिले के पिलखुवा में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी अभिषेक को पोक्सो एक्ट के तहत दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़ित को पुनर्वास के लिए 1,00,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी।

6 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

हापुड़ संवाददाता। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मुकदमे का निर्णय मात्र 15 कार्य दिवस में सुनाया गया है। करीब दो माह में ही अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़ित ने पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 12 जुलाई 2026 की शाम को उसकी 6 वर्षीय बेटी बम्बे के बराबर में मंदिर के पास स्थित रोडी डस्ट के स्टोर के पास खेल रही थी।

तभी गांव के ही अभिषेक व निक्की उसकी पुत्री को बाइक पर बैठाकर ले गए। आरोपी अभिषेक ने खेतो में ले जाकर पुत्री के साथ गलत काम किया। उसके साथ निक्की भी था। अभिषेक उसकी बेटी को गलत काम करके अपनी मोटर साईकिल पर निक्की के साथ लेकर आ रहा था। पीड़ित को देखकर दोनो आरोपी गांव की तरफ भाग गए।विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में चली। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अभिषेक उर्फ पुन्नू को धारा 137(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा ।अभियुक्त अभिषेक उर्फ ​​पुन्नू को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5-एम/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। सभी सजाए एक साथ चलेंगी । पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास के लिए 1,00,000 रूपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि निक्की बाल अपचारी है। उसके मुकदमें की फाइल अलग कर दी गई है। जिस पर भी सुनवाई चल रही है।

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