किशोरी के अपहरण में दोषी को 20 वर्ष की सजा
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी के अपहरण में दोषी कुंदन कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाई। कुंदन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता के पिता ने 24 मार्च 2023 को मोतीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मुजफ्फरपुर। मोतीपुर इलाके की किशोरी के अपहरण में दोषी कुंदन कुमार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। वह कल्याणपुर हरौना गांव का निवासी है। उसपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद होगी। 24 मार्च 2023 को पीड़िता के पिता ने मोतीपुर थाने में कुंदन समेत आठ पर प्राथमिकी कराई थी। आरोप था कि शादी की नीयत से पुत्री का अपहरण कर लिया गया।


