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1993 मुंबई ब्लास्ट: ताहिर और फिरोज को हुई फांसी, जानें दहलाने वाले 12 धमाकों की कहानी...

बता दें कि 12 मार्च 1993 को हुए सीरियल बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल

Alkeshनई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान Thu, 07 Sep 2017 02:59 PM

क्यों नहीं हो सकती फांसी की सजा?

क्यों नहीं हो सकती फांसी की सजा?1 / 2

मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में विशेष टाडा अदालत ने इसके षड्यंत्र में शामिल ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को आज फांसी की सजा सुनाई। पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर लाए गए कुख्यात गिरोहबाज अबू सलेम और करीम उल्ला को दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई और दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाया। इस मामले में रियाज सिद्दीकी को 10 वर्ष की सजा सुनाई लेकिन वह जेल में 10 वर्ष बिता चुका है इसलिए उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

अब्दुल कय्यूम को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पहले ही रिहा कर चुकी है जबकि एक अन्य आरोपी मुस्तफा डोसा की मृत्यु हो चुकी है। गौरतलब है कि मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में 257 लोगों की जान गई थी और 713 लोग घायल हो गए थे। इन विस्फोटों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था।

क्यों नहीं हो सकती फांसी की सजा?
अबू सलेम के लिए सरकारी वकील फांसी की सजा की मांग नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय प्रत्यर्पण ऐक्ट इसमें आड़े आता है। इस ऐक्ट की धारा 34(सी) के तहत जिस देश से किसी आरोपी को प्रत्यर्पित किया जाता है उसे वहां फांसी नहीं दी जा सकती है।

16 जून 2017 को मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने डोसा और सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था। फिलहाल साजिश रचने के केस में सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। आइए जानते हैं 12 जगहों पर हुए ब्लास्ट का घटनाक्रम...

ब्लास्ट का घटनाक्रम

1) मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में दोपहर 1:30 बजे (पहला धमाका)
2) नरसी नाथ स्ट्रीट में दोपहर 2:15 बजे (दूसरा धमाका)
3) शिव सेना भवन में दोपहर 2:30 बजे (तीसरा धमाका)
4) एयर इंडिया बिल्डिंग में दोपहर 2:33 बजे (चौथा धमाका)
5) सेन्चुरी बाज़ार में दोपहर 2:45 बजे (पांचवां धमाका)
6) माहिम में दोपहर 2:45 बजे (छठा धमाका)
7) झवेरी बाज़ार में दोपहर 3:05 बजे (सातवां धमाका)
8) सी रॉक होटल में दोपहर 3:10 बजे (आठवां धमाका)
9) प्लाजा सिनेमा में दोपहर 3:13 बजे (नौवां धमाका)
10) जुहू सेंटूर होटल में दोपहर 3:20 बजे (दसवां धमाका)
11) सहार हवाई अड्डा में दोपहर 3:30 बजे (ग्यारवां धमाका)
12) एयरपोर्ट सेंटूर होटल में दोपहर 3:40 बजे (बारहवां धमाका)

अगली स्लाइड में पढ़ें सलेम के अलावा इन दोषियों को भी मिलेगी सजा

किन मामलों में फंसा है सलेम?

किन मामलों में फंसा है सलेम?2 / 2

सलेम के अलावा किसे मिलेगी सजा
गौरतलब है कि अबु सलेम के अलावा इस केस में अन्य दोषी करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा डोसा हैं। सलेम हत्या और जबरन वसूली से जुड़े कई मामलों में भी आरोपी है। टाडा अदालत ने 2006 में याकूब मेमन को दोषी ठहराया था। मेमन को 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई। 

किन मामलों में फंसा है सलेम?
सलेम पर भारत में दर्जनों आपराधिक मामले हैं। सलेम इस वक्त नवी मुंबई के तलोजा जेल में है। उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने फरवरी 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

दाऊद इब्राहिम अभी भी फरार
मुंबई बम धमाकों में आरोपी मुस्तफा डोसा और अबू सालेम सहित रियाज सिद्दीकी, करिमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कैयूम के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज कर टाडा कोर्ट में मामला चलाया था। इन धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अबू सलेम, मुस्तफा डौसा को फरार घोषित किया था। 30 जुलाई, 2015 को मुंबई धमाकों के एक केस में याकूब मेमन को फांसी हुई थी। इन धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।