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1984 सिख विरोधी दंगे: हाईकोर्ट ने दोषी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबंधित मामले में दोषी यशपाल सिंह की याचिका पर पुलिस से मंगलवार को जवाब मांगा। यशपाल सिंह ने सिख विरोधी दंगा मामले में उसे सुनाई गयी मौत की सजा को...

1984 सिख विरोधी दंगे: हाईकोर्ट ने दोषी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
नई दिल्ली, एजेंसीTue, 11 Dec 2018 02:08 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबंधित मामले में दोषी यशपाल सिंह की याचिका पर पुलिस से मंगलवार को जवाब मांगा। यशपाल सिंह ने सिख विरोधी दंगा मामले में उसे सुनाई गयी मौत की सजा को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने दोषी की मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए पेश मामले में भी सिंह को नोटिस जारी किया। पीठ ने सिंह को पेशी के लिए वारंट जारी किया। 

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 दिसम्बर तय की है। निचली अदालत ने सिंह को नवंबर को दोषी ठहराया था। इस फैसले के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने उसे 20 नवम्बर को मौत की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने 1984 दंगों के दौरान नई दिल्ली में दो लोगों की हत्या के मामले में सह-अपराधी नरेश सहरावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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