दुराचार के आरोपी को 10 साल की कैद
लखनऊ में एक 9 साल की किशोरी को सामान लेने जाते समय आरोपी स्वदेश उर्फ शुभम भारती ने घर ले जाकर दुराचार का प्रयास किया। विशेष न्यायाधीश ने उसे 10 साल की कठिन सजा और 50,500 रुपये का अर्थदंड दिया, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। घटना का मामला 7 जुलाई 2015 को दर्ज हुआ था।

लखनऊ, विधि संवाददाता सामान लेने जा रही 9 साल की किशोरी को जबरन घर ले जाकर दुराचार करने के आरोपी जानकीपुरम निवासी स्वदेश उर्फ शुभम भारती को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडे ने 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने कहा है कि अर्थ दंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा जानकीपुरम थाने में 7 जुलाई 2015 को लिखाई गई थी। जिसमें कहा गया है कि 4 जुलाई को उसकी बेटी सुबह करीब 11:30 बजे सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी।
उसी समय पास में रहने वाला आरोपी शुभम भारती बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां पर उसका मुंह बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी थी कि यदि किसी को घटना के बारे में बताया गया तो वह उसे मार डालेगा। अदालत ने आरोपी को दंडित करते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय निपुण सक्सेना के मामले में दिए गए निर्देश के अनुसार निर्णय की प्रति पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को भेजी जाए। अदालत ने निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को भी भेजी है।


