महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाले अभियुक्त को 10 साल की कैद
न्यायाधीश ने 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड की 80 फीसदी राशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी- न्यायाधीश ने 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया,

अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-1 शिवानन्द ने सिकंदराबाद क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म करने, मारपीट और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर कुल 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनुराज बहादुर सिंह एवं कुश कुमार ने बताया कि वादिनी मूल रूप से खुर्जा देहात क्षेत्र की निवासी है। 10 वर्ष पूर्व पति से अनबन के चलते वह सिकंदराबाद के जेवर अड्डा क्षेत्र में किराये पर रह रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले शोएब पुत्र जफर ने कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली।
आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और करीब तीन लाख रुपये भी ऐंठ लिए। विरोध करने पर 1 जुलाई 2023 को आरोपी ने पीड़िता से मारपीट की। इसके बाद 5 जुलाई 2023 को निजामपुर स्थित एक होटल में बुलाकर दोबारा दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। तंग आकर पीड़िता ने सिकंदराबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी शोएब को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त शोएब को 10 साल की कैद और 7500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।


