नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
बलरामपुर में करीब आठ वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने 13 अक्टूबर 2018 को आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

बलरामपुर, संवाददाता। करीब आठ वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राहुल सिंह द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 13 अक्टूबर 2018 को पीड़िता के पिता ने थाना पचपेड़वा में तहरीर देकर गांव विशुनपुर टनटनवा निवासी शब्बू उर्फ मैनुद्दीन पुत्र चिनके पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


