मासूस से दुष्कर्म के प्रयास में 10 साल का कारावास

हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी मुनेन्द्र को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थ दण्ड मिला है। यह मामला उस समय सामने आया जब बच्ची खेल रही थी और एक स्थानीय लड़के ने उसे बहला कर बगीचे में ले जाकर अश्लील हरकतें की।

मासूस से दुष्कर्म के प्रयास में 10 साल का कारावास

झांसी। चार वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोष सिद्ध हुआ है। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया है । विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 25 दिसंबर 2023 को थाना कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि शाम करीब 6 बजे पीड़िता मासूम बेटी उम्र लगभग 4 वर्ष घर से बाहर खेल रही थी तभी मुहल्ले का लड़का मुनेन्द्र निवासी अमराठ डेरा, थाना-अमराहठ, जिला-कानपुर देहात पीड़िता को बहला फुसलाकर बगल के गार्डन में ले गया।

वहां पर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। जो बच्ची ने घर पर आकर बताया तो मां इसकी शिकायत मुनेन्द्र के घर पर करने गई तो उन लोगों ने उसके साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। मां की तहरीर के आधार पर मुनेन्द्र के विरूद्ध धारा-354,504,506 भा.दं.सं. एवं 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मुनेन्द्र के विरुद्ध धारा-376 (क) (ख),504,506 भा.दं.सं. एवं धारा-5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी मुनेन्द्र को धारा-6 सपठित धारा-18 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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