किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 10 साल कारावास
अलीगढ़ में टप्पल थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो ने दोषी को 10 साल की सजा दी है। साथ ही, 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। आरोपी ने शादी का झांसा देकर किशोरी का शोषण किया था।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टप्पल थाना क्षेत्र में दो साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय हरेंद्र कुमार ओझा की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक लव कुमार बंसल व संजय शर्मा ने बताया कि टप्पल क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 20 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे उनकी 17 साल की बेटी घर से सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी।
वापस नहीं आई तो तलाश की गई, तभी पता चला कि गांव का देवेंद्र उर्फ दीपू उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। दो दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करके बयान कराए। इसमें उसने बताया कि दीपू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने वीडियो व फोटो खींच लिए थे, जिन्हें वायरल करने की धमकी देता था। घटना वाले दिन भी बहला-फुसलाकर उसे फरीदाबाद ले गया। वहां होटल में कमरा लेकर रुका। अगले दिन उसे वहीं छोड़कर गांव आ गया। बाद में किशोरी भी घर लौट आई, जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया। पुलिस ने दीपू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने दीपू को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।


