
सोनम वांगचुक का आया संदेश; लेह हिंसा की जांच की रखी मांग, अपनी सेहत के बारे में भी बताया
संक्षेप: सोनम वांगचुक ने कहा, 'एपेक्स बॉडी जो भी कदम लद्दाख के हित में उठाएगी, मैं उनके साथ हूं।' नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने पत्र में लिखा, ‘मैं शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हूं। सभी की चिंता व प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं।’
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह की हिंसा में 4 लोगों की मौत को लेकर स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। राज्य का दर्जा बहाल करने और छठी अनुसूची लागू करने की मांग के लिए 24 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। अब अपने संदेश में उन्होंने लद्दाखियों से शांति व एकता बनाए रखने और गैर-हिंसक गांधीवादी तरीके से लड़ाई जारी रखने की अपील की है। सोनम वांगचुक का यह मैसेज उनके भाई का त्सेतन दोर्जे ले और वकील मुस्तफा हाजी के जरिए दिया गया, जिन्होंने शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में उनसे मुलाकात की थी।

सोनम वांगचुक ने कहा कि जब तक स्वतंत्र जांच का आदेश नहीं दिया जाता, वह जेल में रहने को तैयार हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस की छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'एपेक्स बॉडी जो भी कदम लद्दाख के हित में उठाएगी, मैं उनके साथ पूरे दिल से हूं।' नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने पत्र में लिखा, 'मैं शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हूं। सभी की चिंता व प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। जो घायल या हिरासत में हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं।'
वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में कल सुनवाई
लेह एपेक्स बॉडी और केडीए ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत से हटने का फैसला किया है। दोनों संगठनों ने चार लोगों की मौत की न्यायिक जांच और वांगचुक सहित सभी हिरासत में लिए गए लोगों की तत्काल व बिना शर्त रिहाई की मांग की है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने NSA के तहत जलवायु कार्यकर्ता को हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है और उनकी तत्काल रिहाई का अनुरोध किया है। न्यायालय की 6 अक्टूबर की मामला सूची के अनुसार, यह याचिका न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी। सीनियर वकील विवेक तन्खा और वकील सर्वम रितम खरे के माध्यम से दायर याचिका में आंगमो ने वांगचुक के खिलाफ रासुका लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया है।





