रक्षा मंत्रालय की प्रेग्नेंट कर्मचारी की मौत, ससुराल पर टॉर्चर करने का आरोप

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पिता का आरोप है कि नाजिया के साथ मारपीट की जाती थी, उन्हें लगातार गालियां दी जाती थीं और जान से मारने व घर से निकालने की धमकियां दी जाती थीं।

Naziya Khanam
नाजिया खानम तीन महीने की गर्भवती थीं।

राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। रक्षा मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) के पद पर कार्यरत 30 साल की नाजिया खानम की उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नाजिया तीन महीने की गर्भवती थीं। मृतका के परिवार ने उनके पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है।

4 महीने पहले ही हुई थी शादी

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, नाजिया खानम का विवाह 11 अप्रैल 2026 को अजम अली खान से हुआ था। नाजिया के पिता तोवाब खान ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनका पति अजम अली खान, सास समीन निशा, ससुर बाबर अली खान और परिवार के अन्य सदस्य नाजिया को लगातार परेशान कर रहे थे।

पिता का आरोप है कि नाजिया के साथ मारपीट की जाती थी, उन्हें लगातार गालियां दी जाती थीं और जान से मारने व घर से निकालने की धमकियां दी जाती थीं। नाजिया ने कई बार फोन पर अपने परिवार को इस प्रताड़ना के बारे में बताया था। गर्भवती होने के बावजूद उनके साथ दुर्व्यवहार बंद नहीं हुआ।

पति ने पुलिस को दी यह सफाई

घटना वाले दिन नाजिया को अचेत अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस पूछताछ में पति अजम अली खान ने दावा किया कि घटना से पहले उनके और नाजिया के बीच बहस हुई थी। पति का कहना है कि नाजिया ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। इसके बाद उसने मकान मालिक को फोन किया, जिन्होंने बालकनी में सीढ़ी लगाकर उसे कमरे से बाहर निकाला। पति के मुताबिक, जब उसने खिड़की से झांककर देखा तो नाजिया पंखे से चुनरी के सहारे लटकी हुई थी।

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच जारी

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने नाजिया के परिवार को सूचित किया। नाजिया के पिता और भाई ने बिजवासन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिनेश राणा के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। पिता तोवाब खान ने सीधे तौर पर दामाद और उसके परिवार को बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) और धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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