Hindi NewsIndia NewsKerala HC said ending a relationship does not automatically make a past consensual sexual relationship a case of rape
संबंध सहमति से बनाए गए, नहीं चल सकता रेप का मुकदमा; हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया ऐसा फैसला?

संबंध सहमति से बनाए गए, नहीं चल सकता रेप का मुकदमा; हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया ऐसा फैसला?

संक्षेप:

केरल हाईकोर्ट में एक महिला द्वारा एक शख्स पर लगाए गए आरोपों को लेकर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान महिला ने आरोप लगाए थे कि शख्स ने उसके साथ लंबे समय तक संबंध बनाए, उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में किसी और से शादी कर ली।

Nov 19, 2025 03:10 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला द्वारा शख्स पर लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां भी की हैं। केरल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी रिश्ते के खत्म होने या बाद में किसी और से शादी हो जाने के बाद, पूर्व में सहमति से हुए यौन संबंध को अपने आप ही बलात्कार का मामला नहीं बनाया जा सकता है।

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कोर्ट में एक महिला द्वारा शख्स पर लगाए गए आरोपों पर सुनवाई चल रही थी। शख्स पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 493 (धोखे से संबंध बनाना) और 496 (कपटपूर्ण विवाह समारोह) के तहत मामले दर्ज थे। महिला ने आरोप लगाए थे कि शख्स ने उसे झांसा देकर लगातार संबंध बनाए, शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में किसी और से शादी कर ली।

जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच यह रिश्ता 2009 में शुरू हुआ था। तब शिकायतकर्ता महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे थे। 2013 में उसके पति की मृत्यु के बाद, आरोपी उसके साथ रहने लगा और रिश्ता जारी रखा। वहीं 2014 में आरोपी ने कानूनी तौर पर दूसरी महिला से शादी कर ली। जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वह अब भी उसे अपनी पत्नी मानता है। लेकिन 2017 में, उसने रिश्ता खत्म कर दिया, जिसके बाद महिला ने बलात्कार और धोखाधड़ी से शादी का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज कराया।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान जस्टिस जी गिरीश ने कहा कि अगर कोई पुरुष बेहतर भविष्य की तलाश में किसी और से शादी करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अन्य महिला के साथ उसका सहमति से बना पिछला संबंध कानून के तहत बलात्कार बन जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके बीच संबंध स्पष्ट रूप से सहमति से थे और शादी के किसी झूठे वादे से प्रेरित नहीं थे। अदालत ने व्यक्ति के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही भी रद्द कर दी।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
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