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रिफ्रेशKarnataka Hijab Row Verdict Live Updates: भाजपा चला रही देश की अदालतें, हिजाब विवाद पर बोले कांग्रेस विधायक
Karnataka Hijab Row Verdict Live Updates: कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद का आज पटाक्षेप हो गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक को सही...
Karnataka Hijab Row Verdict Live Updates: कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद का आज पटाक्षेप हो गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक को सही ठहराया है। इसके साथ ही हिजाब के खिलाफ दिए आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस पर फैसला सुनाया।
इसके साथ ही बेंगलुरु सिटी, मैसूर जैसे शहरों में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि कोई उपद्रव न हो सके। बता दें कि हाई कोर्ट की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद 25 फरवरी को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 10 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी कर हाई कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में अगले निर्णय तक हिजाब पहनने पर रोक का आदेश दिया था। आइए जानते हैं, हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले का हर अपडेट...
Hijab Controversy LIVE: मामला अभी सुलझ नहीं और आगे बढ़ गया- एचडी देवेगौड़ा
पूर्व पीएम और जद (एस) नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा, "यह अदालत का सर्वसम्मत फैसला है। राज्य सरकार को राजनीतिक दलों के साथ आपसी विचार-विमर्श करना चाहिए। मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और आगे बढ़ गया है। लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।"
'कुरान में ड्रेस कोड के संदर्भ में हिजाब का जिक्र नहीं'
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, "इस्लाम स्वयं परिभाषित करता है कि विश्वास के अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है। कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं।"
Hijab Controversy LIVE: NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने फैसले का स्वागत किया
NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, "मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वगात करती हूं। जहां ड्रेस कोड लागू है वहां सभी बच्चों को पालन करना चाहिए। बच्चों को वापस स्कूल जाना चाहिए और इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों का इन सब में बहुत समय बर्बाद हुआ है और अपनी पढ़ाई की ओर लौटें।"
Hijab Controversy LIVE: तेजस्वी सूर्या बोले- मुस्लिम छात्राओं के लिए खुलेगी शिक्षा की राह
अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह फैसला बेहद अहम है, जो लड़कियों के लिए शिक्षा की राह खोलेगा। खासतौर पर मुस्लिम छात्राओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां आधुनिकता और शिक्षा को न अपनाएं। यह जरूरी है कि सभी पार्टियों को हाई कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए।
Hijab verdict: देश की अदालतों को भाजपा चला रही है, झारखंड विधायक का विवादित बयान
झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा देश की अदालतों को चला रही है। इसके साथ ही इरफान ने इस मसले का ठीकरा भाजपा पर फोड़के हुए उन्होंने कहा कि उसकी ओर से देश में धार्मिक विभाजन पैदा किया जा रहा है।
Hijab Controversy LIVE: हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन
चेन्नै के न्यू कॉलेज के छात्रों ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले विरोध किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन।
Tamil Nadu | Students of The New College in Chennai protest against the Karnataka High Court's verdict over #HijabRow. The HC dismissed various petitions challenging a ban on Hijab in education institutions & said that wearing Hijab isn't an essential religious practice of Islam. pic.twitter.com/dgTsVhn0m4
— ANI (@ANI) March 15, 2022
Hijab Controversy LIVE: अकादमिक सत्र के बीच में ही क्यों उठा मुद्दा- हाई कोर्ट
अदालत ने कहा, 'हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर अकादमिक सत्र के बीच में अचानक यह मुद्दा क्यों उठ गया।' अदालत ने फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि हिजाब इस्लाम को मानने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म तय करना संस्थानों का अधिकार है और छात्र उस पर आपत्ति नहीं जता सकते।
Hijab Controversy LIVE: अदालत बोली, अचानक कैसे उठा मुद्दा; किसी का हाथ लगता है
अदालत ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए इस मसले के अचानक उभरने पर भी हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि आखिर यह उलझन अचानक ही क्यों पैदा हो गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा. 'जिस तरह से हिजाब को लेकर उलझन पैदा हुई है, उससे ऐसा लगता है कि इस पूरे विवाद में किसी का हाथ है। सामाजिक अशांति पैदा करने और सद्भाव खत्म करने के लिए ऐसा किया गया लगता है।'
Hijab Controversy LIVE: कर्नाटक के सीएम बोले- हाई कोर्ट का सभी मानें फैसला, सरकार को करें सहयोग
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस फैसले को सभी को मानना चाहिए। इसमें राज्य सरकार का सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए।
Hijab Controversy LIVE: महबूबा मुफ्ती बोलीं- महिलाओं के पसंद के अधिकार को किया जा रहा खारिज
शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर रोक को सही ठहराने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी की है। जम्मू-कश्मीर की नेता ने ट्वीट कर कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला निराशाजनक है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी चॉइस के अधिकार को खारिज किया जा रहा है। यह धर्म का मामला नहीं है बल्कि फ्रीडम टू चॉइस की बात है।
Hijab Controversy LIVE: कर्नाटक के AG ने बताया, क्यों सही है HC का फैसला
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर राज्य के अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नावादकी ने कहा कि अदालत ने व्यक्तिगत पसंद पर संस्थागत अनुशासन को वरीयता दी है। इसे फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या कर दी है।
Hijab Controversy LIVE: महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य बोलीं- हाई कोर्ट का फैसला मानना चाहिए
ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य शाइस्ता अंबर ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर कहा कि यदि शिक्षण संस्थान ऐसा नियम बनाते हैं तो फिर हमें उसे मानना होगा। यह सही है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी अंग नहीं है। इस्लाम में महिलाओं को शालीनता से रहने की हिदायत दी गई है।
Hijab Controversy LIVE: हिजाब विवाद पर तीन सवालों के जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने सुनाया फैसला
हिजाब विवाद की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने छात्राओं के वकील से पूछा था कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। छात्राओं के वकील इस सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने कहा, 'हमारा विचार है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि क्या स्कूलों की ओर से यूनिफॉर्म तय करना गलत है। इसका जवाब है कि संस्थानों को इसका अधिकार है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं जता सकते।' इसके साथ ही उन्होंने कि तीसरा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार है। इसका जवाब यह है कि सरकार का फैसला अवैध करार नहीं दिया जा सकता।
Hijab Controversy LIVE: हिजाब की मांग करने वाली छात्राओं के वकील बोले, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती
इस बीच हिजाब समर्थक छात्रों के वकील ने कहा है कि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। अधिवक्ता अनस तनवीर ने ट्वीट कर कहा, 'हिजाब विवाद पर अपने क्लाइंट्स से उडुपी में मुलाकात की। इंशा अल्लाह हम जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है कि ये छात्राएं हिजाब पहनने के अपने अधिकार के साथ पढ़ाई जारी रख पाएंगी। इन छात्राओं की अदालतों एवं संविधान पर उम्मीद अभी बाकी है।'
Hijab Controversy LIVE: स्कूल यूनिफॉर्म पर आपत्ति नहीं जता सकते छात्र, मानने होंगे नियम
हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों की ओर से यूनिफॉर्म तय करना गलत नहीं है। इस पर छात्र आपत्ति नहीं जता सकते हैं।
Hijab Controversy LIVE: भाजपा ने किया कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने न्यायसंगत फैसला दिया है। इससे मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
Hijab Controversy LIVE: हाई कोर्ट बोला- इस्लाम का अहम अंग नहीं है हिजाब
स्कूलों एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम का अंग नहीं है। लंबी चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले को हिजाब समर्थकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
Hijab Controversy LIVE: हाई कोर्ट ने खारिज की हिजाब पर रोक हटाने की मांग
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर रोक के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों में यूनिफॉर्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अहम अंग नहीं है।