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'क्या कोई पिता ऐसा करेगा?', बेटी का रेप कर गर्भवती करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

'क्या कोई पिता ऐसा करेगा?', बेटी का रेप कर गर्भवती करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

संक्षेप:

जज रैना ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘गहरे सदमे की स्थिति में बलात्कार पीड़िता ने अपने दोषी पिता से पूछा, उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए उसे दबाया था। क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है?’

Oct 27, 2025 12:57 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी 15 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न, बलात्कार और गर्भवती करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा अनंतनाग के प्रिंसिपल सेशन जज ताहिर खुर्शीद रैना ने दी, जिन्होंने इस अपराध को अत्यंत नीचता, मानसिक विकृति और नैतिक मूल्यों के पतन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि वह इस अपराध से स्तब्ध हैं। बलात्कार पीड़िता ने अदालत में अपने पिता के खिलाफ गवाही दी और आंसुओं से भीगी हुई थी।

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जज रैना ने कहा, 'गहरे सदमे की स्थिति में बलात्कार पीड़िता ने अपने दोषी पिता से पूछा, उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए उसे दबाया था। क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? यह सवाल पीड़िता ने अदालत में दोषी पिता के खिलाफ गवाही देते हुए आंसुओं के साथ पूछा।' जस्टिस ने कहा कि यह सवाल हमारे समाज को जगाने के लिए एक कॉल था, जो बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाता है।

बेटियों की सुरक्षा पर सवाल

अदालत की ओर से कहा गया, 'क्या हमारी बेटियां इतनी सुरक्षित हैं कि वे जीवित रह सकें, टिक सकें और अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें? क्या वे वास्तव में अपने घरों में सुरक्षित हैं? पीड़िता की ओर से अपने दोषी पिता से पूछा गया यह सवाल आंख खोलने वाला है। यह विडंबना भी है कि अदालत एक अन्य मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें दादा पर अपनी पोती के साथ दो साल तक लगातार बलात्कार करने का आरोप है।'

15 साल की थी पीड़िता

रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता उस समय लगभग 15 वर्ष की थी, जब उसके पिता ने 25 जनवरी 2022 को उसके साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। अनंतनाग के महिला पुलिस स्टेशन में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) बलात्कार और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 पॉक्सो एक्ट की धारा 6 गंभीर यौन हमला के तहत अपराध दर्ज किए गए।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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