CEC के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, दोनों सदनों के स्पीकर ने ठुकराया प्रस्ताव
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया है। राज्यसभा के स्पीकर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बता दें कि यह पहली बार था जब मौजूदा चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया है। राज्यसभा के स्पीकर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बता दें कि यह पहली बार था जब मौजूदा चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कुल 193 सांसदों ने साइन किया था। इसमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने साइन किया था।वहीं, लोक सभा अध्यक्ष ने सीईसी के रूप में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाने के लिए अलग नोटिस को भी खारिज कर दिया। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उच्च सदन के सभापति सीपी राधाकृष्ण ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस को अस्वीकार कर दिया है।
12 मार्च को लाया गया था प्रस्ताव
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यह प्रस्ताव 12 मार्च को राज्यसभा में लाया गया था। इस पर काफी विचार-विमर्श के बाद और मूल्यांकन करने के बाद सभापति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
10 पेज की नोटिस में मुख्य चुनाव पर कार्यपालिका के प्रति आज्ञाकारी होने और संवैधानिक पद और शक्तियों के जानबूझकर और इरादतन दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए गए थे। बता दें कि विपक्ष एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर का उद्देश्य, उसके समर्थकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना है।
लोकसभा सचिवालय ने क्या कहा
लोकसभा सचिवालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5), मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत लोकसभा के 130 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 12 मार्च, 2026 के एक प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी।
सचिवालय ने कहाकि प्रस्ताव के नोटिस पर उचित विचार करने और उसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों के सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्ताव के उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
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Deepak Mishraमूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।


