मदद न करे तो उनके खिलाफ वारंट जारी करो, वकील पर क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत

भाषा
Follow us on Google News
share

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरुवार को झा से पूछा कि उनका वकालत लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही पूछा कि उन्हें वकील के रूप में काम करने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए।

Supreme Court

बार एसोसिएशन में महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक वकील की सोशल मीडिया पर पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने मामले पर गहरी चिंता जताई है और स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की है। साथ ही अदालत की तरफ से वकील से पूछा गया है कि उनका लाइसेंस क्यों रद्द न किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने रोहिणी जिला न्यायालय में वकालत करने वाले वकील विभास कुमार झा को उनके फेसबुक पोस्ट का संज्ञान लेते हुए 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया।

क्या था सोशल मीडिया पोस्ट में

अब हटाए जा चुके पोस्ट में झा ने महिलाओं, कुछ अनुसूचित जातियों और देश भर की राज्य विधिज्ञ परिषदों तथा बार एसोसिएशन में महिला अधिवक्ताओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने वाले शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।

लाइसेंस को लेकर पूछ लिया सवाल

प्रधान न्यायाधीश ने गुरुवार को झा से पूछा कि उनका वकालत लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें वकील के रूप में काम करने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, 'यदि वकील की ओर से सहयोग न मिले तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जाएं। अगली सुनवाई में उन्हें अपनी कानून की डिग्री भी रिकॉर्ड पर रखनी होगी।'

महिला वकील पर हुए हमले पर भी हरकत में आया सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला वकील पर उसके पति द्वारा कथित तौर पर किए गए क्रूर हमले का संज्ञान लिया था। वकील स्नेहा कालिता की तरफ से सीजेआई को पत्र लिखा गया था, जिसमें तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था। इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।

क्या थे आरोप

आरोपों के अनुसार, यहां कड़कड़डूमा जिला न्यायालय में वकालत करने वाली पीड़ित महिला वकील पर उनके पति ने 22 अप्रैल को सोनिया विहार में तलवार और चाकू से बेरहमी से हमला किया। सुनवाई के दौरान कलिता ने पीठ को बताया कि हमले के बाद पीड़िता किसी तरह अपने परिवार और पीसीआर को फोन करने में कामयाब रही।

पुलिस की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को सूचित किया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पीड़िता के पति को 25-26 अप्रैल की दरमियानी रात गिरफ्तार कर लिया गया था। सोनिया विहार के निवासी आरोपी मनोज कुमार को रविवार को खजूरी खास इलाके से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि कुमार ने 38 वर्षीय पत्नी पर 22 अप्रैल को कथित किसी धारदार चीज से हमला किया था। पुलिस ने कहा, 'पूछताछ के दौरान, कुमार ने जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने एक पारिवारिक विवाद के बाद अपनी पत्नी पर हमला किया।' पुलिस ने बताया कि हमले का कारण घरेलू कलह माना जा रहा है, हालांकि जांचकर्ता सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।