5 बार जेल चला जाऊंगा, लेकिन एक पैसा नहीं दूंगा; राजपाल यादव के इस बयान का HC ने लिया संज्ञान

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यह पहली बार नहीं है जब इस विवाद में राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है। इससे पहले नवंबर 2018 में 5 करोड़ के मूल कर्ज को न चुका पाने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सिविल जेल की सजा सुनाई थी।

राजपाल यादव केस

Rajpal Yadav Case: बेहतरीन कॉमेडी से दर्शकों को गुदगुदाने वाले मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़े चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है और उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कर्ज चुकाने के वादों का लगातार उल्लंघन करने पर राजपाल यादव के रवैये को बेहद संदिग्ध बताया। मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इस फैसले की पुष्टि की है।

उन्होंने बताया, "राजपाल यादव द्वारा दायर की गई सभी 21 याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और सेशंस कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने उन्हें प्रत्येक मामले में तीन महीने के कारावास की सजा काटने और 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।"

इस मामले में राजपाल यादव की पत्नी राधा राजपाल यादव भी आरोपी हैं। कोर्ट ने उन्हें राहत न देते हुए प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान जब अभिनेता के वकील ने प्रोबेशन रिहाई की मांग की तो अदालत ने उनकी इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।

5 बार जेल चला जाऊंगा, पर एक धेला नहीं दूंगा

हाईकोर्ट ने इस बात पर कड़ा संज्ञान लिया कि अभिनेता ने अदालत से किए गए अपने वादों को बार-बार तोड़ा है। कोर्ट ने राजपाल यादव के उस कथित बयान को भी रिकॉर्ड पर लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पांच बार जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन एक पैसा भी नहीं देंगे। हालांकि, अदालत ने राजपाल यादव को आदेश का पालन करने या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया है।

पहले भी काट चुके हैं जेल की सजा

यह पहली बार नहीं है जब इस विवाद में राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है। इससे पहले नवंबर 2018 में 5 करोड़ के मूल कर्ज को न चुका पाने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सिविल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद फरवरी 2026 में कोर्ट द्वारा समय बढ़ाने की याचिका खारिज होने के बाद राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था।

भावुक हुए थे राजपाल, सोनू सूद आए थे समर्थन में

पिछली बार तिहाड़ जेल जाने से पहले राजपाल यादव काफी भावुक नजर आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि वे बेहद गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उनके पास कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। उनकी इस स्थिति को देखते हुए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जैसे कई बड़े सितारे उनके समर्थन में आगे आए थे। सोनू सूद ने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से अपील की थी कि वे राजपाल यादव को फिल्मों में काम दें ताकि वे भीख या दान के सहारे नहीं, बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ काम करके अपनी इस मुसीबत से बाहर निकल सकें।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


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