Hindi NewsIndia NewsHigh Court asks Sameer Wankhede to explain how defamation case against Aryan Khan Netflix show is maintainable in Delhi
मामला मुंबई का तो दिल्ली में क्यों सुनें? आर्यन खान की वेब सीरीज के खिलाफ HC पहुंचे वानखेड़े को झटका

मामला मुंबई का तो दिल्ली में क्यों सुनें? आर्यन खान की वेब सीरीज के खिलाफ HC पहुंचे वानखेड़े को झटका

संक्षेप: याचिका में कहा गया है कि सीरीज में अश्लील और आपत्तिजनक विषय-वस्तु के उपयोग से राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है तथा यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

Fri, 26 Sep 2025 12:55 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर विचार करने के कारणों पर भी सवाल उठाया है और पूछा कि जब मामला मुंबई का है तो दिल्ली में उसकी सुनवाई क्यों हो? जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता समीर वानखेड़े से पूछा कि उनका मुकदमा दिल्ली में किस आधार पर विचारणीय है और क्या वाद का कारण राष्ट्रीय राजधानी में उत्पन्न हुआ है?

दरअसल, IRS अधिकारी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली कंपनी ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ और ‘नेटफ्लिक्स’ के खिलाफ गुरुवार को एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनका गलत और मानहानिकारक चित्रण किया गया है, इसलिए उस वेब सीरीज पर रोक लगाई जाए और उनके गलत चित्रण वाले अंश को सीरीज से हटाया जाय।

याचिका में संशोधन करने का आदेश

बार एंड बेंच के मुताबिक, समीर ज्ञानदेव वानखेड़े बनाम रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जब जज ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल खड़े किए तो वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा, "इसे दिल्ली के दर्शक देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वेब सीरीज़ को दिल्ली में देखने के लिए प्रकाशित किया गया है, इसमें मेरी मानहानि हुई है।" इसके बाद कोर्ट ने वानखेड़े से कहा कि वह अपनी याचिका में संशोधन करें और यह दर्शाएँ कि वाद का कारण दिल्ली में उत्पन्न हुआ है।

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वानखेड़े के क्या आरोप?

सुनवाई के दौरान रेड चिलीज़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और श्येल त्रेहान उपस्थित थे, जबकि नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर मौजूद थे। वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित एक वेब सीरीज में उन्हें लेकर झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले तथ्य दिखाए गए हैं। उन्होंने वेब सीरीज के जरिए अपनी प्रतिष्ठा को कथित रूप से धूमिल करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत से सीरीज पर स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा लगाने के अलावा ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स समेत अन्य को मुआवजे का आदेश देने का अनुरोध किया है।

दो करोड़ की मानहानि का दावा

वानखेड़े ने अपनी मानहानि के लिए हर्जाने को तौर पर दो करोड़ रुपये की मांग की है और कहा है कि इस रकम को वह कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान कर देंगे। वानखेड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं में से एक आदित्य गिरि ने दावा किया, ‘‘यह सीरीज मादक पदार्थ-निरोधक प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास खत्म होता है।’’

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विवाद 2021 से जुड़ा है

बता दें कि वर्ष 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक वानखेड़े ने मुंबई में एक ड्रग छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। वह मामला अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है। इस सीरीज का निर्देशन आर्यन खान ने किया है, जबकि उनकी मां गौरी खान सीरीज की एक्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
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