फ्रॉड केस में शिल्पा शेट्टी पर हाई कोर्ट सख्त, 60 करोड़ जमा करें, तभी जा पाएंगी विदेश
संक्षेप: दंपति पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये लिए और उसे नहीं लौटाया। कारोबारी दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने उनसे कारोबार के नाम पर यह रकम ली, लेकिन इसे अपने निजी खर्च में इस्तेमाल किया।

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा यदि विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये की रकम जमा करनी होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति ने अदालत से कहा था कि वे अमेरिका के लॉस एंजिलिस एवं अन्य देश जाना चाहते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि उनके जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। दरअसल दंपति पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये लिए और उसे नहीं लौटाया। कारोबारी दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने उनसे कारोबार के नाम पर यह रकम ली, लेकिन इसे अपने निजी खर्च में इस्तेमाल किया।
शिल्पा शेट्टी के घर सोमवार को ही आर्थिक अपराध शाखा की टीम पहुंची थी और उनसे 5 घंटे तक इस मामले में पूछताछ हुई थी। अधिकारियों ने इस दौरान कुछ दस्तावेज भी चेक किए थे। शिल्पा शेट्टी की ओर से कहा गया था कि वह जांच एजेंसी को सहयोग करने के लिए तैयार हैं और हर बात के जवाब दिए हैं। यह मामला उनकी कंपनी पुरानी ऐड कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। उनका कहना है कि मैंने एजेंसी को सभी दस्तावेज दिए हैं और कहा है कि वे जो भी कहेंगे, उसमें सहयोग के लिए मैं तैयार हूं। यह पहला मामला नहीं है, जब शिल्पा शेट्टी और उनके पति को कानूनी विवाद झेलना पड़ा है।
इससे पहले 2021 में राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी के एक केस में अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा उनके खिलाफ बिटकॉइन घोटाले के आरोपों में भी जांच चल रही है। खबर है कि अब इस नए मामले में भी राज कुंद्रा से पूछताछ हो सकती है। उनके विदेश जाने पर भी रोक है क्योंकि एजेंसी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। इसी को लेकर शिल्पा शेट्टी जब अदालत पहुंचीं तो उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद ही जाने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और संभावना है कि अगले कुछ दिनों में उनके पति से भी पूछताछ हो सकती है।





