बिना शर्त माफी मांगिए, भगवंत मान की पत्नी ने पूर्व जज को भेज दिया कानूनी नोटिस; पूरा मामला

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भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर ने पूर्व जज को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि जज बिना शर्त माफी मांगें। गुरप्रीत कौर ने उनपर झूठे दावे करके छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है।

Bhagwant mann wife
भगवंत मान की पत्नी ने पूर्व जज को भेजा कानूनी नोटिस

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्री कौर ने एक पूर्व जज और डीडी न्यूज की ऐंकर को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने ऐंकर से कहा है कि वह अपने प्लैटफॉर्म से अपने खिलाफ झूठे दावों को हटा लें। इसके साथ पूर्व जज से बिना शर्त माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द माफी नहीं मांगी गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। AAP विधायक अमनदीप कौर ने बताया कि गुरप्रीत कौर ने हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजीत सिंह (रिटायर्ड) और दूरदर्शन की एक ऐंकर को नोटिस भेजा है।

दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने एक रेप केस को दबाने के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की. एनएचआरसी ने पंजाब सरकार से इस मामले में जांच करवाने को कहा था। अधिकारियों से कहा गया कि इस मामले को लेकर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौपें। यह शिकायत लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी की ओर से दर्ज करवाई गई थी।

पूर्व जज को क्यों भेजा नोटिस

शिकायत में पूर्व जज का नाम लिखा गया था। इसमें कहा गया कि रिटायर्ड जज ने ही पांच करोड़ रुपये मांगे जाने की बात कही थी। शिकायत में कहा गया था कि प्रभाव और पद का दुरुपयोग किसी के खिलाफ इस तरह से नहीं किया जाना चाहए। इस शिकायत के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी विपक्षियों के निशाने पर आ गई। पंजाब में अगले साल विधानसबा का चुनाव भी होना है। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि इसपर मुख्यमंत्री को सामने आकर सफाई देनी चाहिए।

रिटायर्ड जज ने कहा कि नोटिस का जवाब देने की जगह वह इस ममले को कोर्ट ले जाएंगे और वहां सारे तथ्य रखेगे। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े लोगों को वह एक्सपोज कर देंगे। जस्टिस रंजीत सिंह ने कहा कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कोई शिकायत नहीं की है।

रिटायर्ड जज के वकील आरएस बैंस ने कहा कि उन्होंने जो भी दावे किए थे वे सबूतों और कागजों के आधार पर किए गए थे। ऐसे में वह किसी कोर्ट केस से डरते नहीं हैं बल्कि कोर्ट में जाकर सच्चाई को सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला महिला के सम्मान से जुड़ु हआ है और इसे यूं नहीं जाने दिया जाएगा।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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