महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जमानत पर बाहर आये बलात्कार के एक आरोपी ने तीन वर्षीय एक बालिका का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आदेश पाटिल (34) ने बुधवार को तड़के रायगढ़ जिले के एक गांव में अपने घर में माता-पिता के पास सो रही बालिका का अपहरण कर लिया था। पीड़ित परिवार एक आदिवासी समुदाय से है।
उन्होंने बताया कि पाटिल बालिका को एक स्कूल के पीछे एक सुनसान स्थान पर ले गया जहां उसने उससे कथित तौर पर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि उसकी दादी को बालिका मिली। उसे एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पाटिल को उसी समय इलाके में घूमते देखा गया था, इसलिए पुलिस को इस जघन्य अपराध में उसकी संलिप्तता का संदेह है। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और दस दिन पहले ही वह बलात्कार के एक मामले में जमानत पर बाहर आया था।
अधिकारी ने बताया कि पाटिल का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि उसे बुधवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया और एक अदालत ने उसे बृहस्पतिवार को आठ जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र की मंत्री और रायगढ़ जिले से एक विधायक अदिति तटकरे ने ट्विटर पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से यह सुनिश्चित किये जाने का आग्रह किया कि तीव्र सुनवाई के बाद आरोपी को कड़ी सजा मिले। उन्होंने पीड़िता के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग की। गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई बृहस्पतिवार की सुबह पीड़िता के परिवार से मिले।
देसाई ने बताया कि जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम को मामले में विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि एक उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी।