महाराष्ट्र में अब रात 12 बजे तक खुले रह सकते हैं रेस्टोरेंट और होटल, कोरोना पाबंदियों में मिली ढील
महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्टोरेंट और भोजनालय को मध्यरात्रि तक संचालन की अनुमति दे दी। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते द्वारा मंगलवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।...
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महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्टोरेंट और भोजनालय को मध्यरात्रि तक संचालन की अनुमति दे दी। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते द्वारा मंगलवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले ही राज्य के कोविड कार्य बल के साथ बैठक कर अधिकारियों को रेस्तरां और दुकानों के संचालन के घंटे बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए थे।
अधिसूचना में कहा गया, ''सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों को मध्यरात्रि 12 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है और अन्य प्रतिष्ठान जिन्हें संचालन की अनुमति दी गई है, वे रात 11 बजे तक संचालन कर सकते हैं।'' इसी बीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने एक परिपत्र जारी कर मुंबई के सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों को मध्यरात्रि तक संचालन करने की अनुमति दे दी। बीएमसी ने कहा कि 'ब्रेक द चेन' दिशानिर्देश के तहत महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना में शामिल सभी नियम अगले आदेश तक 'पूरी तरह' से लागू रहेंगे। महानगरपालिका ने कहा कि सामाजिक दूरी, मास्क का इस्तेमाल समेत राज्य सरकार द्वारा तय अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
मुंबई में मंगलवार को कोविड-19 के 313 नए मामले सामने आए और चार लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,51,494 हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 16,188 हो गई। शहर में अब 4,650 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर से मनोरंजन उद्यान, सिनेमाघर और रंगमंच को खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि, मनोरंजन पार्क में वाटर राइड की अभी अनुमति नहीं दी गई है।